COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए EPF से आप अपने पैसे निकाल सकते हैं

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कोरोना वायरस (Corona Virus) की महामारी को देखते हुए भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  (Nirmala Sitharaman) ने पिछले हफ्ते व्यापक आर्थिक पैकेज का एलान किया था. वित्त मंत्री ने ईपीएफ (EPF) से पैसे निकालने के कई नियमों में भी छूट दी थी। अब ईपीएफओ (EPFO) ने भी इस नए नियमों के बारे में पूरे विस्तार से बताया है। ईपीएफओ (EPFO) ने यह भी बताया है कि इस नियम का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। आइए जाने कि आपे अपने पैसों को कैसे और कब निकाल सकते हैं।

महामारी के लिए EPF अग्रिम पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न-1 : COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए EPF से अग्रिम के लिए कौन पात्र है?
उत्तर : वैसे सभी सदस्य जिनके पास ईपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत यूनिवर्सल खाता संख्या हो या ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत कवर किए गए किसी भी प्रतिष्ठान या कारखाने में कार्यरत हो।

प्रश्न-2 : EPF Act 1952 के किस प्रावधान के तहत, एक सदस्य लाभ के लिए हकदार है?
उत्तर : ईपीएफ Act 1952 के पैरा 68L में एक नया उप-पैरा (3) डाला गया है GSR No.225 (E) के माध्यम से भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित, भाग II- धारा 3-लाभ प्रदान करने के लिए उप खंड (1) 28.03.2020 पर।

प्रश्न-3 : नया लाभकारी प्रावधान क्या है?
उत्तर : यह उनके ईपीएफ खाते से ईपीएफ सदस्यों के लिए गैर-वापसी (Non Refundable) योग्य अग्रिम के लिए प्रदान करना है, जो ऐसे कारखाने या एक क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठान में नियोजित हैं, जिसे सरकार द्वारा महामारी या महामारी के प्रकोप से प्रभावित होने की घोषणा की गई है।

प्रश्न-4 : मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं जिस प्रतिष्ठान / कारखाने में कार्यरत हूं, वह क्या COVID-19 महामारी से प्रभावित क्षेत्र घोषित है?
उत्तर : चूंकि COVID-19 को पूरे देश के लिए सरकार द्वारा एक महामारी घोषित किया गया है और इसलिए पूरे भारत में प्रतिष्ठानों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी, जो EPF योजना, 1952 के सदस्य हैं, पात्र हैं।

प्रश्न-5 : क्या ईपीएफ सदस्य को इस अग्रिम का लाभ उठाने के लिए किसी प्रमाण पत्र या दस्तावेज का उत्पादन करना आवश्यक है?
उत्तर : लाभ प्राप्त करने के लिए कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज सदस्य या उसके नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं।

प्रश्न-6 : COVID -19 से लड़ने के लिए मुझे इस नए प्रावधान के तहत अपने EPF खाते से कितना पैसा मिल सकता है और क्या मुझे इसे वापस करना होगा?
उत्तर : आप ईपीएफ खाते में अपने क्रेडिट के लिए खड़ी राशि का 75% तक मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक गैर-वापसी योग्य वापसी प्राप्त कर सकते हैं, जो भी कम हो। ईपीएफ में क्रेडिट के लिए खड़ी राशि में कर्मचारी का हिस्सा, नियोक्ता का हिस्सा और उसके बाद का ब्याज शामिल होता है। चूंकि निकासी गैर-वापसी योग्य है, इसलिए राशि वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न-7 : कृपया लाभ की गणना को स्पष्ट करें
उत्तर : मान लीजिए आपके ईपीएफ खाते में शेष राशि 50,000/-रु जमा है इसका 75 प्रतिशत 37,500/-रु बनता है और यदि और मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ता 15,000/- रु है तो इसका तीन महिने मूल वेतन यानि 45,000/- रु बनता है । अब इन दोनो में जो रमत कम होगी वो रकम ही आपको मिलेगा या आप 37,500/- रुपए लेने के लिए पात्र होंगे।

प्रश्न-8 : मैं इस राशि का दावा कैसे कर सकता हूं? क्या मुझे ईपीएफओ कार्यालय में दावा प्रपत्र जमा करने की आवश्यकता है?
उत्तर : अन्य सभी प्रकार के अग्रिमों के लिए दावे की तरह, इस अग्रिम के लिए भी दावा ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है यदि आपका यूएएन बैंक खाते और मोबाइल नंबर के आधार के साथ लिंक हैं तो।

प्रश्न-9 : मैं ऑनलाइन क्लेम कहां और कैसे दर्ज कर सकता हूं?
उत्तर : वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ- www.epfindia.gov.in पर, Right Side के शीर्ष कोने पर TAB “COVID-19” के तहत, ऑनलाइन अग्रिम दावा दाखिल कर सकते हैं।

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अग्रिम के लिए आप अप्लाई कैसे करें।

Step- 1 : सबसे पहले यूनिफाइड पोर्टल के सदस्य इंटरफ़ेस में प्रवेश करें (https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface)

Step- 2 : ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं >> दावा (फॉर्म -31,19,10 सी एंड 10 डी)

Step- 3 : अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक उसमें दर्ज करें और सत्यापित करें।

Step- 4 : ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

Step- 5 : ड्रॉप डाउन से पीएफ एडवांस (फॉर्म 31) चुनें।

Step- 6 : ड्रॉप डाउन से “महामारी का प्रकोप (COVID-19)” के रूप में उद्देश्य का चयन करें।

Step- 7 : आवश्यक राशि दर्ज करें और बैंक चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें।

Step- 8 : “आधार कार्ड प्राप्त करें” पर क्लिक करें।

Step- 9 : आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।

Step- 10 : दावा प्रस्तुत हो गया है।

 

प्रश्न-10 : क्या मैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से दावा दायर कर सकता हूं?
उत्तर : हां, आपके मोबाइल फोन से आप अप्लाई कर सकते हैं ।
i) (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface) पर लॉगइन करें और
फॉलो करें जैसे की Q9 में Step दिया गया है। या

ii) UMANG (यूनीफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस) मोबाइल के माध्यम से
एपीपी होम> ईपीएफओ> कर्मचारी सेंट्रिक सर्विसेज> क्लेम उठाएं> अपने साथ लॉगइन करें
आपके मोबाइल नंबर पर UAN और OTP प्राप्त हुआ जो UAN के साथ दावा दर्ज करने के लिए
पंजीकृत है

प्रश्न-11 : क्या छूट प्राप्त प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारी को PF ट्रस्ट से COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम मिल सकता है?
उत्तर : ईपीएफ स्कीम, 1952 के पैरा 27AA में “छूट की शर्तें और नियम” यह प्रदान करता है कि ईपीएफ स्कीम, 1952 में कोई भी संशोधन, जो कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक है, ट्रस्ट के नियमों के औपचारिक संशोधन के लिए छूट वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
इसलिए, एक छूट प्राप्त प्रतिष्ठान का कर्मचारी पीएफ ट्रस्ट को आवेदन करके अपने पीएफ खाते से निकासी कर सकता है,

प्रश्न-12 : मैंने हाल ही में बीमारी के लिए अग्रिम लाभ उठाया था। क्या मैं सर्वव्यापी महामारी COVID -19 से लड़ने के लिए अग्रिम लाभ उठा सकता हूं ?
उत्तर : हाँ। इस अग्रिम का लाभ पूर्व में प्राप्त अग्रिमों के बावजूद उठाया जा सकता है।

प्रश्न-13 : COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम के लिए आयकर दर क्या है?
उत्तर : ईपीएफ योजना के तहत प्राप्त किसी भी अग्रिम पर आयकर लागू नहीं है।

EPFO-Covid-19 से जुड़ी और जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

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